अक्सर देखते हैं। कि गांव और कस्बों में कोई भी व्यक्ति बीज उर्वरक और कीटनाशक की दुकान खोल देता है । और बेहिचक किसानों को यह सभी सामग्री बेचने शुरू भी कर देता है। दुकानदार के पास किसी भी तरह की डिग्री है। या नहीं इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं रहता है । उर्वरक और कीटनाशक कंपनियां भी इनको अपना प्रोडक्ट बिना जांचे दे देती है । कभी-कभी तो बिना लाइसेंस के दुकान चलती रहती है।
उर्वरक और कीटनाशक एवं खाल बेचने के लिए क्या नियम है?
कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है । कि जो व्यक्ति कीटनाशक की बिक्री करने इसका स्टोर रखने या इसकी बिक्री को प्रदर्शित करने या इसका वितरण करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन करता है। उसके पास या उसके द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के पास क्रिकेट विज्ञापन या जैव रसायन शास्त्र यह जीवन विज्ञान या रसायन शास्त्र या वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से की डिग्री होनी चाहिए।
अगर किसी के पढ़ने की उम्र पार हो गई हो तो क्या करें?
इसके बारे में कृषि मंत्री ने बताया है । कि ऐसे विक्रेताओं जो 45 वर्ष की आयु से अधिक के हैं। और जो इस व्यापार को चला रहे हैं । जिन्हें कितना सी नियमावली 2017 द्वारा अनुसार इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को 10 वर्ष से अधिक की संख्या आवेदन का अनुभव प्राप्त है। बुलंदशहर शासन के आदेश पर कृषि विभाग की चार टीमों ने शनिवार को जिले में उर्वरक बीज और कीटनाशक की दुकानों का निरीक्षण किया इस दौरान 67 दुकानों का निरीक्षण करते हुए।
अनियमित पाए जाने पर 10 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और दो दुकान सील कर दी है । साथ ही बीच और कीटनाशक के 36 सैंपल भी भर गए। उर्वरक पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। जबकि कीटनाशक की दोस्त से रक्षा के उपाय के रूप में कार्य करते हैं । कीटनाशक किट की सती को रोकने नष्ट करने दूर भगाने अथवा काम करने वाला पदार्थ अथवा पदार्थ का मिश्रण होता है।

गाँव से भी कर सकते है
यदि आप अपने गांव क्षेत्र में यह मध्य प्रदेश में किसी भी शहर में उर्वरक एवं कीटनाशक दावों की दुकान खोलना चाहते हैं । और आपके पास लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको फिर सही स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा यदि अपने कक्षा 10 पास किया है तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर डिलीट करके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आज के समय में किसानों के लिए दवाएं खरीदे या ना खरीदे लेकिन फसल के लिए कीटनाशक जरूर खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति जो उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का बिजनेस करना चाहता है । और जिनके पास लाइसेंस नहीं है एवं लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित योग्यता नहीं है ऐसे व्यक्तियों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मैनेज हैदराबाद के सहयोग से एक विषय डिप्लोमा करवाता है।
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डिप्लोमा गॉड हेतु आवेदक को कम से कम दसवीं कक्षा पास होना आवश्यक है। जो व्यक्ति डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है। वह एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आवेदन के साथ आधार कार्ड कक्षा 10वीं पूरी होनी चाहिए । योग्यता का प्रमाण पत्र 5 फोटो एवं 20000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। निरीक्षण के लिए उप कृषि निदेशक जिला कृषि अधिकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी और जिला भूमि संरक्षण अधिकारी में चार टीमों का गठन किया गया चारों टीमों ने कल 67 उर्वरक और कीटनाशक की दुकानों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान बीच के 12 और उर्वरक के कल 36 सैंपल भरे गए।